गौतमबुद्ध नगर में ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर तीन दिन के लिए धारा 163 लागू
टेन न्यूज नेटवर्क
Gautam Budha Nager News (27/05/2026): ईद-उल-जुहा (बकरीद), संभावित धरना-प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनज़र गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 28 मई 2026 से 30 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था शैव्य गोयल द्वारा जारी आदेश में जिले में शांति, सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।
पुलिस प्रशासन के अनुसार, बकरीद के दौरान तीन दिनों तक कुर्बानी की प्रक्रिया चलेगी। इसके अलावा विभिन्न श्रमिक संगठनों, किसान संगठनों और अन्य समूहों द्वारा धरना-प्रदर्शन एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने और शांति व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने या सार्वजनिक स्थानों पर समूह बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि शासन द्वारा अनुमत कार्यक्रमों में आवश्यकता अनुसार छूट दी जा सकती है।
निषेधाज्ञा के दौरान सरकारी कार्यालयों और उनके आसपास एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन कैमरे से शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अन्य स्थानों पर भी ड्रोन संचालन या फोटोग्राफी के लिए पुलिस आयुक्त या संबंधित अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों, जुलूसों और आयोजनों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। साथ ही निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक ध्वनि प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में लगे लाउडस्पीकरों की आवाज केवल परिसर तक सीमित रहनी चाहिए।
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक मार्गों और खुले स्थानों पर नमाज, पूजा-अर्चना, जुलूस या किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में संबंधित पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। प्रशासन ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचना, अफवाह या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली पोस्ट साझा करने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। किसी भी प्रकार की भड़काऊ ऑडियो-वीडियो सामग्री के प्रसारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
कमिश्नरेट क्षेत्र में लाठी-डंडा, तलवार, त्रिशूल, चाकू, फरसा, ज्वलनशील पदार्थ और अन्य घातक हथियार लेकर चलने या सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। शादी, बारात या अन्य आयोजनों में हर्ष फायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी मकान की छत या खुले स्थान पर ईंट, पत्थर, बोतल या विस्फोटक सामग्री जमा करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का प्रचार जिले के सभी थाना परिसरों, पुलिस कार्यालयों और सार्वजनिक माध्यमों से कराया जाएगा।
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