New Delhi News (30 April 2026): सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन पर विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई महिला दुष्कर्म के कारण गर्भवती होती है, तो उसे जबरन बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) कानून की सीमाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और पीड़िताओं को न्याय पाने में दिक्कतें सामने आ रही हैं।
इस मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा दाखिल याचिका पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। AIIMS ने 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस तरह की अपील संवेदनशील मामलों में पीड़िता के अधिकारों के खिलाफ जाती है और संस्थानों को इस प्रकार के मामलों में अधिक संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से गर्भपात न करने का अनुरोध भी अदालत ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पीड़िता और उसके परिजन सहमत हैं, तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है और न्यायपालिका इस तरह के मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगी। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा कानून कई बार वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बैठता, खासकर तब जब गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक हो जाती है।
अपने अहम अवलोकन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा गर्भपात कानून में बदलाव की आवश्यकता है ताकि दुष्कर्म पीड़िताओं को राहत मिल सके और उन्हें मानसिक व शारीरिक पीड़ा से बचाया जा सके। अदालत की इस टिप्पणी को महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि केंद्र सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और क्या आने वाले समय में गर्भपात कानून को अधिक लचीला और पीड़िता-केंद्रित बनाया जाएगा।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।