अवैध पार्किंग पर सख्ती, यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे 4 नए होल्डिंग जोन

टेन न्यूज नेटवर्क

Yamuna Expressway News (28/04/2026): सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में परिवहन विभाग ने यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर बड़ा कदम उठाया है। शासन के निर्देशों के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों (Illegally Parked Vehicles) से होने वाली दुर्घटनाओं (Accidents) को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग एवं महाप्रबंधक (परियोजना), यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में यमुना एक्सप्रेसवे पर कुल 04 पार्किंग/होल्डिंग स्थलों (Parking/Holding Spots) का चिन्हांकन किया है। इन चिन्हित स्थलों का उद्देश्य सड़क किनारे खड़े होने वाले मालवाहक, बस, ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।

उन्होंने जनपद के समस्त वाहन चालकों एवं स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को केवल चिन्हित पार्किंग/होल्डिंग स्थलों में ही खड़ा करें। चिन्हित स्थलों में छपरगढ़ (किमी 16+000 आरएचएस, आगरा से नोएडा की ओर, अक्षांश 28.318772, देशांतर 77.551429), सबोता (किमी 35+000 एलएचएस, नोएडा से आगरा की ओर, अक्षांश 28.146657, देशांतर 77.572759), जेवर (किमी 38+250 आरएचएस, आगरा से नोएडा की ओर, अक्षांश 28.114251, देशांतर 77.575602) तथा अलावलपुर (किमी 39+250 एलएचएस, नोएडा से आगरा की ओर, अक्षांश 28.108512, देशांतर 77.574421) शामिल हैं।

साथ ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने यह भी बताया कि सड़क के किनारे, एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग अथवा अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहन खड़ा करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यदि कोई वाहन चालक या स्वामी सड़क किनारे अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122, 177 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा चालान या निरुद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वाहन चालक या स्वामी की होगी।

यह अधिसूचना जनहित एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।।


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