उत्तम नगर हत्याकांड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (24 April 2026): राजधानी नई दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और किसी भी हाल में पीड़ित परिवार को असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले में अदालत ने पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि संबंधित एसएचओ को स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि एसएचओ अपना मोबाइल नंबर पीड़ित परिवार को दें ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे सीधे संपर्क कर सकें। यह आदेश परिवार द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर दिया गया।

दरअसल, पीड़ित परिवार ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उन्हें लगातार डर और खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की थी कि घटना से जुड़े भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया से हटाए जाएं और सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाएं। इस पर पुलिस ने अदालत को बताया कि अब तक करीब 250 भड़काऊ वीडियो हटाए जा चुके हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया कि इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीड़ित परिवार के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इलाके में पुलिस पिकेट भी तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

गौरतलब है कि 4 मार्च को होली के दौरान 26 वर्षीय तरुण भुटौलिया की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामले ने संवेदनशील रूप ले लिया था। इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ईद के मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे। अब ताजा आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी और इलाके में शांति बनी रहेगी।


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