CBSE का नया आदेश: कक्षा 6 से तीसरी भाषा अनिवार्य, 7 दिन में होगी लागू

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi (11/04/2026): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूल शिक्षा में बदलाव की दिशा में अहम कदम उठाते हुए कक्षा 6 से ‘तीसरी भाषा’ (R3) को अनिवार्य कर दिया है। 9 अप्रैल को जारी आधिकारिक सर्कुलर में बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे इस नई व्यवस्था को 7 दिनों के भीतर लागू करें।

मिडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी अनुसार यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2023 के तहत लिया गया है। इसके अनुसार, कक्षा 6 से 10 तक छात्रों को तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिसमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होंगी। तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा का चयन किया जा सकता है।

CBSE ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि स्कूल पाठ्यपुस्तकों का इंतजार किए बिना तीसरी भाषा की कक्षाएं तुरंत शुरू करें। जब तक आधिकारिक किताबें उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक स्कूल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, अन्य किताबों या संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।

बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी स्कूल अपनी चुनी हुई तीसरी भाषा की जानकारी OASIS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। इसके साथ ही, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को इस प्रक्रिया की जानकारी देना भी जरूरी होगा।

इस आदेश की एक अहम शर्त यह है कि कक्षा 6 में शुरू की गई तीसरी भाषा ही आगे कक्षा 9 और 10 में छात्रों के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। यानी छात्रों के भाषा विकल्प अब शुरुआती कक्षाओं में ही तय हो जाएंगे।

CBSE के क्षेत्रीय अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्कूल निर्धारित समयसीमा के भीतर इस निर्देश का पालन करें। इसके अलावा, लागू होने से जुड़ा डेटा भी एकत्र किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य छात्रों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, भाषाई कौशल को मजबूत करना और विभिन्न संस्कृतियों की समझ विकसित करना है। यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, ताकि आने वाले वर्षों में इसे पूरी तरह प्रभावी बनाया जा सके।।


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