New Delhi News (09 April 2026): राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में हुए दर्दनाक हादसे में बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में द्वारका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला उस समय का है जब एक बाइक सवार खुले गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवा बैठा था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरजोत सिंह औजला ने 30 अप्रैल की तारीख तय की है। कोर्ट ने जांच अधिकारी और संबंधित एसएचओ को भी पेश होने के निर्देश दिए हैं। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या जैसे आरोप शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं।
पुलिस जांच में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें ठेकेदार राजेश कुमार प्रजापति और योगेश प्रजापति शामिल हैं। इससे पहले 8 अप्रैल को कोर्ट ने राजेश कुमार प्रजापति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आरोपी ने खुद को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज, गिरफ्तारी मेमो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस दावे को खारिज कर दिया।
यह हादसा 5 और 6 फरवरी की दरम्यानी रात का है, जब निजी बैंक में कार्यरत कमल ध्यानी अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में वे दिल्ली जल बोर्ड के एक खुले गहरे गड्ढे में बाइक समेत गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शहर में सार्वजनिक सुरक्षा और निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।
मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। इस पूरी घटना ने प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है। अब सभी की नजरें 30 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि दोषियों पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।।
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