केजरीवाल की अर्जी पर CBI को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, जज को हटाने की मांग पर बढ़ा विवाद

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (06 April 2026): दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को CBI को नोटिस जारी किया। यह नोटिस अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मामले की सुनवाई से हटने की मांग की है।

दरअसल, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस समय CBI की उस याचिका पर सुनवाई कर रही हैं, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने पहले इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ CBI ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल खुद कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपनी अर्जी को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह अर्जी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दाखिल की है और एक याचिकाकर्ता के तौर पर उन्हें ई-फाइलिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए इसे औपचारिक रूप से दर्ज किया जाए। कोर्ट ने उनकी अर्जी को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दे दी।

वहीं, CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अर्जी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जज के हटने की मांग से जुड़ी कई अर्जियां दाखिल की गई हैं और यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने अदालत से कहा कि ऐसे आरोप न्यायिक संस्थाओं की साख पर सवाल खड़े करते हैं और एजेंसी इस पर अपना मजबूत पक्ष रखेगी।

कोर्ट ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि सभी पक्ष अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं और यदि कोई अन्य पक्ष भी जज के खुद को मामले से अलग करने (Recusal) की मांग करना चाहता है, तो वह भी आवेदन दे सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि सभी अर्जियों पर एक साथ विचार किया जाएगा ताकि मामले में स्पष्ट निर्णय लिया जा सके।

सुनवाई के अंत में दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली तारीख 13 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे तय की। साथ ही यह जानकारी भी दी गई कि इस मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली गई है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई में महत्वपूर्ण फैसला आने की संभावना जताई जा रही है।


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