फायर NOC में छूट पर विवाद: सीटू ने सरकार के फैसले को बताया श्रमिक सुरक्षा के लिए खतरा

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (27/03/2026): उत्तर प्रदेश सरकार की नई नियमावली 2024 में फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) से जुड़ी छूट को लेकर श्रमिक संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) ने इस प्रावधान को श्रमिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए तत्काल संशोधन की मांग की है।

दरअसल, सरकार द्वारा जारी नए प्रावधान के तहत 500 वर्ग मीटर तक के कवर्ड एरिया और 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों (अस्पतालों को छोड़कर) को फायर एनओसी की अनिवार्यता से बाहर रखा गया है। इस फैसले को लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है, खासकर उन इकाइयों में जहां बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं।

सीटू के जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की अधिकांश लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ इसी श्रेणी में आती हैं। ऐसे में फायर सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण पहलू में छूट देना सीधे तौर पर हजारों श्रमिकों की जान जोखिम में डालने जैसा है।

उन्होंने आशंका जताई कि यदि इन इकाइयों में अग्नि सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू नहीं किया गया, तो किसी भी आपात स्थिति में बड़े स्तर पर जनहानि और आर्थिक नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि फायर सेफ्टी कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा है, जिसे नजरअंदाज करना गंभीर परिणाम दे सकता है।

सीटू ने सरकार से नियम 41(i) और 42(i)(ii) में संशोधन करते हुए फायर एनओसी से दी गई छूट को तुरंत वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सभी औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इस मुद्दे पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो श्रमिक हितों की रक्षा के लिए कानूनी विकल्पों का सहारा लिया जाएगा। सीटू ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस गंभीर विषय को प्राथमिकता देते हुए श्रमिकों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और जल्द ही आवश्यक संशोधन करेगी।


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