New Delhi News (19 March 2026): राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। ईद के दौरान संभावित हिंसा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में सार्वजनिक जीवन बाधित नहीं होना चाहिए।
याचिका में होली के दिन हुई एक युवक की हत्या के बाद उत्पन्न हालात का हवाला देते हुए ईद के मौके पर तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई थी। अदालत ने कहा कि इस घटना के बाद विभिन्न समुदायों में प्रतिक्रिया देखी गई, जिससे भविष्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इलाके में व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के करीब 400 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और हजारों लोगों का सत्यापन भी किया जा चुका है।
पुलिस द्वारा शांति बनाए रखने के लिए अमन कमेटियों की बैठकें भी लगातार आयोजित की जा रही हैं। पिछले दो हफ्तों में दर्जनों बैठकों के जरिए लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, ताकि किसी भी अफवाह या तनाव को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।
अदालत ने निर्देश दिया है कि यह सुरक्षा व्यवस्था रामनवमी तक लागू रहेगी और जरूरत पड़ने पर इसे और मजबूत किया जाएगा। साथ ही समाज के सभी वर्गों से संयम बरतने और त्योहारों को शांति व सद्भाव के साथ मनाने की अपील की गई है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।
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