सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ने से रोकने की सलाह!

टेन न्यूज नेटवर्क 

नई दिल्ली (21 जनवरी 2025): सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका पर कड़ी टिप्पणी की। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जेल में रहकर चुनाव प्रचार करना न्याय और नैतिकता के खिलाफ है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ठुकराई थी याचिका

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ताहिर हुसैन की चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि उन पर लगे गंभीर आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए 20 जनवरी से 5 फरवरी तक अंतरिम जमानत मांगी थी।

2020 दंगों में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन

पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन पर 2020 में हुए दिल्ली दंगों में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। इन दंगों में कई लोगों की मौत और संपत्तियों का नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से संकेत मिलता है कि न्यायालय आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर सख्ती बरतने के पक्ष में है।।


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