सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ने से रोकने की सलाह!
टेन न्यूज नेटवर्क
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ठुकराई थी याचिका
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ताहिर हुसैन की चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि उन पर लगे गंभीर आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए 20 जनवरी से 5 फरवरी तक अंतरिम जमानत मांगी थी।
2020 दंगों में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन
पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन पर 2020 में हुए दिल्ली दंगों में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। इन दंगों में कई लोगों की मौत और संपत्तियों का नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से संकेत मिलता है कि न्यायालय आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर सख्ती बरतने के पक्ष में है।।
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