Atishi Controversy: दिल्ली विधानसभा ने डीजीपी सहित तीन अधिकारियों को भेजा समन

New Delhi News (23 February 2025): दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी से जुड़े कथित वीडियो विवाद मामले में सख्ती दिखाते हुए पंजाब के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किया है। समिति ने गौरव यादव (डीजीपी, पंजाब), आलोक शेखर (अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह-II) और धनप्रीत कौर (पुलिस आयुक्त, जालंधर) को 27 फरवरी को दोपहर 3 बजे एमएलए लाउंज-I में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

समिति ने यह समन दिल्ली विधानसभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के नियम 172 और 220 के तहत जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित अधिकारी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो इसे विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत माना जा सकता है। इससे पहले समिति ने 20 फरवरी तक लिखित जवाब मांगा था, जिसे अब रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

पंजाब सरकार की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि जालंधर में दर्ज एफआईआर विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं है। गृह विभाग के अवर सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में तर्क दिया गया कि कथित वीडियो क्लिप को सदन की संपत्ति नहीं माना जा सकता। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी अन्य राज्य में दर्ज एफआईआर की जांच से जुड़े दस्तावेज मांगने का अधिकार किसी राज्य की विधानसभा सचिवालय को नहीं है, खासकर जब मामला सीधे सदन की कार्यवाही से संबंधित न हो।

इस बीच विशेषाधिकार समिति ने पंजाब सरकार के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) की राय को भी रिकॉर्ड पर लिया है। हालांकि समिति के अध्यक्ष का मानना है कि प्रस्तुत राय सभी बिंदुओं को पूरी तरह संबोधित नहीं करती। इसलिए 27 फरवरी 2026 तक महाधिवक्ता की विस्तृत और पूर्ण राय उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि समिति तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय कर सके।

समिति की 27 फरवरी को होने वाली बैठक को इस मामले में अहम माना जा रहा है। इसमें अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ-साथ एफआईआर, मूल शिकायत और तकनीकी व फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों पर भी चर्चा हो सकती है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस घटनाक्रम पर नजरें टिकी हुई हैं।

दरअसल, 9 जनवरी को जालंधर में एक शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली विधानसभा में दिए गए बयान से जुड़ा एक ‘डॉक्टर्ड’ (छेड़छाड़ किया गया) वीडियो प्रसारित किया गया। इस वीडियो को सिख गुरुओं के प्रति आपत्तिजनक बताया गया। इसी एफआईआर और उससे जुड़ी जांच को लेकर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति और पंजाब पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र और विशेषाधिकार हनन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जिसकी अब औपचारिक सुनवाई की जा रही है।।


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