डिजिटल युग में निजता का अधिकार बना सबसे बड़ा संवैधानिक: एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केशव रंजन

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली(10/07/2026): डिजिटल क्रांति के इस दौर में जहां इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, वहीं निजता का अधिकार (Right to Privacy) सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी विषय बनकर उभरा है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड केशव रंजन ने अपने शोध लेख “Right to Privacy in Digital Edge” में कहा है कि डिजिटल विकास के साथ-साथ नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना लोकतंत्र और मानव गरिमा की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

केशव रंजन ने कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति की पहचान, बैंकिंग विवरण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, मोबाइल लोकेशन, ऑनलाइन गतिविधियां और सोशल मीडिया डेटा डिजिटल माध्यमों में सुरक्षित हैं। यदि इन सूचनाओं का दुरुपयोग होता है तो यह केवल निजता का उल्लंघन नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा पर भी सीधा आघात है। इसलिए व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग और संरक्षण के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था समय की मांग है।

उन्होंने अपने शोध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के संदर्भ में निजता के अधिकार की संवैधानिक यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और डिजिटल पहचान पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है तथा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।

शोध लेख में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 (DPDP Act) को भारत की डेटा सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। इसके तहत नागरिकों की स्पष्ट सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता तथा डेटा फिड्यूशियरी पर डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की गई है। हालांकि केशव रंजन का मानना है कि तेजी से बदलती तकनीक, साइबर अपराध और डेटा लीक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कानूनों को लगातार अद्यतन और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने, एन्क्रिप्शन तकनीक के व्यापक उपयोग, नियमित सुरक्षा ऑडिट, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने और नागरिकों में साइबर जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार, डिजिटल भारत का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब तकनीकी नवाचार और नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा।


 

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