दिल्ली में 800 से अधिक लोगों के गायब होने पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और पुलिस से मांगा जवाब
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (18 February 2026): दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में इस साल के पहले 15 दिनों के भीतर 800 से अधिक लोगों के कथित रूप से गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि “राइट टू बी फाउंड” यानी किसी लापता व्यक्ति को खोजे जाने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अहम हिस्सा है। याचिका में कहा गया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए निर्धारित बाध्यकारी प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किए गए हैं, लेकिन उनका कड़ाई से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि लापता लोगों के मामलों में पुलिस की कार्रवाई सुस्त और असंगठित है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग बिना ठोस प्रगति के गायब दर्ज हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि निर्धारित प्रक्रिया का समयबद्ध पालन किया जाए, तो कई मामलों में शुरुआती चरण में ही सुराग मिल सकते हैं। अदालत ने इन आरोपों को देखते हुए संबंधित एजेंसियों से विस्तृत जवाब मांगा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद राजधानी में चिंता और बहस का माहौल बन गया। इस पर 6 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बयान जारी कर कहा कि लापता मामलों में बढ़ोतरी की खबरों को पैसे लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस ने अफवाह फैलाकर भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को अलग से नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि यदि लापता होने के आंकड़े सही पाए जाते हैं, तो यह अत्यंत गंभीर मामला है और मानवाधिकारों के संरक्षण के दृष्टिकोण से तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। अब सभी की नजरें अदालत और संबंधित एजेंसियों के जवाब पर टिकी हैं।
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