Nikki Murder Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सास को जमानत

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (14/02/2026): सिरसा गांव में युवती निक्की भाटी को जलाकर हत्या किए जाने के बहुचर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मृतका की सास दया को जमानत दे दी है। इस आदेश के साथ ही मामले की कानूनी दिशा में एक नया मोड़ सामने आया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित भाटी ने जमानत की पुष्टि करते हुए कहा कि अगला कदम मुख्य आरोपी विपिन की जमानत याचिका दाखिल करना होगा।

यह मामला 22 अगस्त 2025 को कासना कोतवाली में दर्ज कराया गया था। मृतका की बहन कंचन ने शिकायत में आरोप लगाया था कि 21 अगस्त की शाम पति विपिन, सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित ने मिलकर निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसने के बाद इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश और सनसनी फैल गई थी।

पुलिस विवेचना के दौरान मामला तब जटिल हो गया, जब अस्पताल में इलाज के समय डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के बयानों में अलग तथ्य सामने आए। मेडिकल स्टाफ के अनुसार, निक्की ने शुरुआती बयान में कहा था कि वह गैस सिलेंडर फटने से झुलसी है। इन बयानों ने जांच को एक अलग दिशा दी, हालांकि बाद में पारिवारिक आरोपों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने मुख्य आरोपी पति विपिन को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर कथित तौर पर थिनर की बोतल बरामद की गई, जिसे घटना से जोड़ा गया। इसके बाद सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले में जिला सत्र न्यायालय ने पहले सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। पहले ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित को जमानत मिली, और अब हाईकोर्ट ने सास दया को भी राहत प्रदान कर दी है।

बचाव पक्ष का कहना है कि, उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी विपिन को भी जमानत मिलने की संभावना है, जिसके लिए शीघ्र याचिका दायर की जाएगी। वहीं अभियोजन पक्ष इस फैसले को चुनौती देने और ट्रायल के दौरान सख्त पैरवी की तैयारी में जुटा है। यह मामला अब भी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और आने वाले दिनों में अदालत में होने वाली सुनवाई इस बहुचर्चित हत्याकांड की दिशा और दशा तय करेगी।


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