RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा, पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (07/02/2026): शैक्षिक सत्र 2026–27 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को जनपद के गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना समान शिक्षा के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र बच्चा योजना से वंचित न रह जाए, इसके लिए सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाएं। प्रवेश प्रक्रिया की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के साथ-साथ अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लेखपाल, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एनआरएलएम स्वयंसेवी संस्थाएं, ग्राम प्रधान, आरडब्ल्यूए, जिला पंचायत राज अधिकारी, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका की कूड़ा संग्रहण गाड़ियों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से डोर-टू-डोर और जनसंपर्क अभियान चलाया जाए, ताकि योजना की जानकारी जनपद के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय स्तर पर किसी भी प्रकार की अनियमितता, भेदभाव या अतिरिक्त शुल्क की मांग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि योजना की सफलता सही और निष्पक्ष सत्यापन पर निर्भर करती है। इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि सभी उप जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित कराया जाए कि लेखपाल द्वारा स्थलीय जांच के बाद ही आय प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। गलत या फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही प्रत्येक आवेदन का रैंडम सैंपल सत्यापन कराया जाएगा और संदेहास्पद मामलों में पुनः जांच अनिवार्य होगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने जानकारी दी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी।

प्रथम चरण: आवेदन एवं सत्यापन – 02 फरवरी से 16 फरवरी 2026, लॉटरी – 18 फरवरी 2026

द्वितीय चरण: आवेदन एवं सत्यापन – 21 फरवरी से 07 मार्च 2026, लॉटरी – 09 मार्च 2026

तृतीय चरण: आवेदन एवं सत्यापन – 12 मार्च से 25 मार्च 2026, लॉटरी – 27 मार्च 2026

योजना के तहत चयनित बच्चों को कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही किताबों और यूनिफॉर्म की खरीद के लिए ₹5000 प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। शासन द्वारा विद्यालयों को प्रति छात्र ₹450 प्रति माह की शुल्क प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।

अलाभित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग बच्चे, एचआईवी या कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे तथा अनाथ बच्चे शामिल होंगे। दुर्बल वर्ग के अंतर्गत बीपीएल या अंत्योदय कार्डधारक परिवारों के बच्चे, दिव्यांगता, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले परिवारों के बच्चे तथा वे बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय ₹1 लाख तक है, पात्र होंगे। पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट rte25-upsdc-gov-in पर किए जाएंगे। विद्यालय आवंटन पूरी तरह से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी या हेल्पलाइन नंबर 8826478500, 8700125169, 9540338191, 7011311768, 9990203949 पर संपर्क किया जा सकता है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


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