New Delhi News (05 February 2026): दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम लागू होने के 20 साल बाद भी अपने विधायी रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने हैरानी जताई कि निगम अब तक सदन की कार्यवाही, पारित प्रस्तावों और स्थायी समितियों के फैसलों जैसी अहम जानकारियां जनता के सामने नहीं रख सका है। इस मामले में कोर्ट ने MCD को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ‘सेंटर फॉर यूथ, कल्चर, लॉ एंड एनवायरनमेंट’ नामक एनजीओ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई थी कि MCD अपने सभी विधायी रिकॉर्ड, सदन की कार्यवाही और सार्वजनिक महत्व की जानकारियों को समयबद्ध तरीके से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करे।
कोर्ट ने कहा कि RTI एक्ट की धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों की यह जिम्मेदारी है कि वे महत्वपूर्ण जानकारियां स्वयं सार्वजनिक करें, ताकि लोगों को RTI आवेदन दाखिल करने की जरूरत ही न पड़े। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान से किसी भी अथॉरिटी, चाहे वह MCD ही क्यों न हो, को कोई छूट नहीं दी जा सकती।
MCD की ओर से पेश वकील मनु चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि जानकारी अपलोड करने का मुद्दा सक्षम प्राधिकरण के विचाराधीन है और निगम इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहा है। हालांकि इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 20 साल बाद यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए निगम का “धन्यवाद”, लेकिन सवाल यह है कि इतने वर्षों तक आखिर क्या किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता पारस त्यागी ने कोर्ट को बताया कि एक RTI आवेदन के जवाब में MCD ने वेबसाइट अपडेट होने का हवाला दिया था। उनका कहना था कि तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद वेबसाइट पर काम चल रहा है, इसी कारण अब तक कोई रिकॉर्ड अपलोड नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कानून 2005 में लागू हुआ था और 120 दिनों के भीतर जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।।
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