Union Budget 2026: आम करदाताओं को बड़ी राहत

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (01 February 2026): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में छोटे टैक्स अपराधों को लेकर बड़ी राहत की घोषणा की है। अब मामूली टैक्स चूक या प्रक्रियागत गलती करने पर करदाताओं को जेल नहीं, बल्कि सिर्फ आर्थिक जुर्माना भरकर मामला निपटाया जाएगा। यह कदम खासकर ईमानदार करदाताओं, छोटे व्यापारियों और मिडिल क्लास के लिए राहत का काम करेगा और टैक्स विवादों को कम करने में मदद करेगा।

टैक्स सिस्टम में भरोसे की नीति

सरकार ने बजट में साफ किया है कि टैक्स सिस्टम को डर की बजाय भरोसे की ओर ले जाया जाएगा। अब तक छोटी-मोटी चूक पर भी आपराधिक कार्रवाई का खतरा रहता था, लेकिन नए प्रावधानों के तहत छोटे टैक्स अपराधों को डी-क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इससे ‘Ease of Doing Business’ बढ़ेगा और छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स प्रक्रिया आसान होगी।

नया इनकम टैक्स एक्ट और सरल कानून

Budget 2026 में यह भी ऐलान किया गया कि नया Income Tax Act इसी साल लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य दशकों पुराने जटिल कानूनों को सरल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाना है। इसके तहत आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म को आसान किया जाएगा, ताकि आम करदाता जटिल कॉलम और तकनीकी शब्दों से मुक्त होकर आसानी से रिटर्न फाइल कर सकें।

छोटे करदाताओं के लिए आसान प्रक्रियाएं

छोटे करदाताओं के लिए टैक्स प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया जाएगा। रिफंड, नोटिस और अनुपालन से जुड़े मामलों में अब कम दस्तावेज़ और कम दखल होगा। इसके अलावा, करदाता संशोधित ITR अब 31 मार्च तक दाखिल कर सकेंगे, जिससे गलती सुधारने का पर्याप्त समय मिलेगा और अनावश्यक पेनल्टी से बचाव होगा।

Small Taxpayers Scheme और सीमित टैक्स डिमांड

सरकार Small Taxpayers Scheme लाने की भी योजना बना रही है, जिसके तहत छोटे करदाताओं के विवादों का निपटारा आसान और तेज़ तरीके से होगा। इसके अलावा, कोर टैक्स डिमांड की सीमा अब 10 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है, ताकि करदाताओं पर अचानक बड़े टैक्स बोझ और रिकवरी का दबाव न पड़े।

धोखाधड़ी और अघोषित आय पर सख्ती

हालांकि, बड़ी धोखाधड़ी और जानबूझकर अघोषित आय पर सरकार सख्त रहेगी। ऐसे मामलों में 100 प्रतिशत तक टैक्स और पेनल्टी लगेगी। यदि कोई करदाता आय छिपाता है, तो उस पर अब 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। साथ ही, अघोषित आय की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक किया गया है, जिससे बड़े और छोटे मामलों को स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकेगा और छोटे करदाताओं को अनावश्यक कार्रवाई से बचाया जा सकेगा।।


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