Breaking News: UGC के नए रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (29 जनवरी, 2026): सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए नए रेगुलेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रेगुलेशन 23 जनवरी, 2026 को अधिसूचित किया गया था, जिसे लेकर देशभर में विवाद खड़ा हो गया था।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि नए नियमों में जाति से जुड़े प्रावधान अस्पष्ट (Ambiguous) हैं और इनके गलत इस्तेमाल (Misuse) की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि किसी भी रेगुलेशन का स्वरूप इतना स्पष्ट होना चाहिए कि वह भेदभाव (Discrimination) को जन्म न दे।

इस रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया था कि यह न केवल मनमाना है, बल्कि संविधान (Constitution) के समानता के सिद्धांत और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 (UGC Act) के भी खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस तरह के नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक संतुलन को सुधारने के बजाय नए विवाद खड़े कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल UGC को इस रेगुलेशन के तहत किसी भी तरह की कार्यवाही करने से रोकते हुए केंद्र सरकार और आयोग से विस्तृत जवाब तलब किया है।।


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