गणतंत्र दिवस पर दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, कैदियों को मिलेगी स्पेशल माफी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (26 January 2026): गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर दिल्ली सरकार ने जेलों में बंद पात्र कैदियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने दोषसिद्ध कैदियों को विशेष सरकारी माफी (स्पेशल रिमिशन) देने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी सजा की अवधि में कटौती होगी। इस फैसले को मानवीय, सुधारात्मक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बताया गया है।

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह विशेष माफी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 के तहत दी जा रही है, जो पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के समान है। साथ ही यह निर्णय गृह मंत्रालय की वर्ष 1974 की अधिसूचना के अनुरूप लिया गया है। इसका उद्देश्य अच्छे आचरण वाले कैदियों को प्रोत्साहन देना है।

यह माफी उन दोषसिद्ध कैदियों पर लागू होगी, जिन्हें दिल्ली के आपराधिक न्यायालयों द्वारा सजा सुनाई गई है और जो 26 जनवरी 2026 को दिल्ली की जेलों या दिल्ली से बाहर स्थित जेलों में सजा काट रहे हैं। हालांकि, इसके लिए कैदियों को निर्धारित पात्रता शर्तों और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सरकार ने बुजुर्ग और महिला कैदियों को विशेष प्राथमिकता दी है। 65 वर्ष से अधिक आयु के कैदी और महिला कैदी यदि 10 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं तो उन्हें 90 दिन की माफी मिलेगी। वहीं अन्य श्रेणियों में सजा की अवधि के अनुसार 15 दिन से लेकर 60 दिन तक की विशेष माफी देने का प्रावधान किया गया है।

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह माफी दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत मिलने वाली सामान्य माफी से अतिरिक्त होगी। वर्तमान में पैरोल या फरलो पर चल रहे कैदी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते उनके खिलाफ पिछले एक वर्ष में कोई जेल अपराध दर्ज न हुआ हो। जेल नियमों का उल्लंघन करने वाले कैदियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध कैदी इस विशेष माफी के पात्र नहीं होंगे। इनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, एनडीपीएस, पॉक्सो, जासूसी, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध और अन्य संगीन मामलों के दोषी शामिल हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह कदम जेल सुधार, पुनर्वास और समाज में कैदियों की सम्मानजनक वापसी की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।।


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