अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत: ED समन अवमानना मामले में कोर्ट से बरी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (22 January 2026): दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए समन की कथित अवमानना से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। यह फैसला दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान जारी समनों पर पेश न होने को लेकर दर्ज शिकायत पर आया है। कोर्ट के इस आदेश को केजरीवाल के लिए एक अहम राहत के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में यह निर्णय राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी द्वारा लगाए गए अवमानना के आरोप इस स्तर पर टिकाऊ नहीं हैं। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को बरी करने का आदेश दिया। ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा-50 के तहत जारी समनों का पालन नहीं किया। इसी आधार पर एजेंसी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

दरअसल, आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने अलग-अलग तारीखों पर अरविंद केजरीवाल को कुल पांच समन जारी किए थे। एजेंसी का दावा था कि बार-बार बुलाए जाने के बावजूद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद फरवरी 2024 में ईडी ने समन की अवहेलना को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की। एजेंसी का तर्क था कि जांच में सहयोग न करना कानून का उल्लंघन है और इसे अवमानना के रूप में देखा जाना चाहिए।

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला मूल रूप से सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को 2021-22 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था। यह एफआईआर 20 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत के आधार पर की गई थी। इसके बाद ईडी ने 22 अगस्त 2022 को इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की और अलग से केस दर्ज किया।

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल को मुख्य आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। अब ईडी समन अवमानना मामले में बरी होने के बाद केजरीवाल को एक और बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है, जबकि राजनीतिक गलियारों में इसे केंद्र और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में इस फैसले का दिल्ली की राजनीति और आबकारी नीति मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।।


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