स्कूल वाहनों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, नियम टूटे तो प्रबंधक और प्रधानाचार्य होंगे जिम्मेदार

टेन न्यूज नेटवर्क

गौतमबुद्धनगर News (22 जनवरी, 2026): जनपद गौतमबुद्धनगर में स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार अब जनपद के समस्त विद्यालयों को अपने यहां संचालित वाहनों में परिवहन से जुड़े सभी कानूनी और सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना होगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में विद्यालय प्रबंधक या प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडे ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर से संचालित सभी वाहनों की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी। प्रत्येक वाहन के पास वैध परमिट (Permit), फिटनेस (Fitness), बीमा (Insurance), प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) और चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) होना अनिवार्य किया गया है।

इसके साथ ही सभी स्कूल वाहनों में जीपीएस (GPS), सीसीटीवी कैमरा (CCTV), फायर एक्सटिंग्विशर (Fire Extinguisher), फर्स्ट एड बॉक्स (First Aid), सीट बेल्ट (Seat Belt) और आपातकालीन निकास (Emergency Exit) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी। चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया गया है। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वाहन में महिला परिचारक की तैनाती भी जरूरी होगी।

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विद्यालय में ‘विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति’ का गठन कर उसकी मासिक बैठकें आयोजित की जाएं और लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना में विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित प्रबंधक या प्रधानाचार्य के खिलाफ आपराधिक, प्रशासनिक और विधिक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की संस्तुति भी की जा सकती है।


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