सिर्फ गाली-गलौच SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (21 January 2026): सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि केवल गाली-गलौच करना इस कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि SC/ST एक्ट तभी लागू होगा, जब अपशब्दों में जातिगत नाम का प्रयोग किया गया हो और वह भी सार्वजनिक रूप से, साथ ही उसका उद्देश्य पीड़ित को अपमानित करना हो।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि जातिगत नाम का इस्तेमाल अपशब्द के रूप में किया गया था। अदालत के अनुसार, धारा 3(1)(s) में अपमान का तत्व निहित है, इसलिए हर तरह की गाली या विवाद स्वतः इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। जाति के आधार पर जानबूझकर अपमान किया जाना इस धारा की मूल शर्त है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ उसकी जाति को निशाना बनाकर जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। अदालत ने यह भी जोड़ा कि अपशब्द कहने के पीछे का इरादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि उद्देश्य जाति आधारित अपमान पैदा करना है, तभी SC/ST एक्ट के प्रावधान लागू होंगे।

पीठ ने अधिनियम की धारा 3(1)(आर) से जुड़े अपने पूर्व फैसलों का भी उल्लेख किया। इसमें कहा गया है कि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य का सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर अपमान करना या उसे डराने-धमकाने का प्रयास करना कानूनन अपराध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि निजी विवाद और सार्वजनिक रूप से जातिगत अपमान के मामलों में अंतर किया जाना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए चार मूलभूत तत्वों का होना जरूरी है। इनमें आरोपी का SC/ST वर्ग का न होना, पीड़ित का जानबूझकर अपमान या धमकाया जाना, ऐसा करने का स्पष्ट इरादा और यह कृत्य सार्वजनिक स्थान पर होना शामिल है। अदालत के इस फैसले को SC/ST एक्ट के दुरुपयोग और वास्तविक पीड़ितों को न्याय दिलाने के संतुलन के रूप में अहम माना जा रहा है।।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।