New Delhi News (18 January 2026): दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में इंडिगो (IndiGo) की उड़ानों में मची भारी अव्यवस्था को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। DGCA ने रोस्टर और ऑपरेशनल प्लानिंग में गंभीर खामियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इंडिगो पर कुल ₹22.20 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही नियमों के पूर्ण अनुपालन तक एयरलाइन से ₹50 करोड़ की बैंक गारंटी भी मांगी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने।
DGCA की जांच में सामने आया है कि 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच इंडिगो की 2,507 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि 1,852 फ्लाइट्स तय समय से देरी से चलीं। इस दौरान तीन लाख से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन ने अपने ऑपरेशंस को जरूरत से ज्यादा ‘ओवर-ऑप्टिमाइज’ कर दिया था, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी बफर सिस्टम मौजूद नहीं रहा।
जांच समिति ने बताया कि क्रू और एयरक्राफ्ट के अधिकतम उपयोग के चक्कर में रिवाइज्ड फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। विंटर शेड्यूल के दौरान ऑपरेशनल दबाव को कम करने के बजाय सिस्टम को और ज्यादा खींच दिया गया, जिसका सीधा असर उड़ानों की नियमितता और यात्रियों की सुविधा पर पड़ा। DGCA ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया है।
जुर्माने के ब्योरे में DGCA ने स्पष्ट किया कि ₹22.20 करोड़ की राशि किसी एक गलती का नतीजा नहीं, बल्कि लगातार नियमों की अनदेखी का परिणाम है। इसमें से ₹1.80 करोड़ विभिन्न सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के उल्लंघन पर सिस्टमेटिक पेनल्टी के रूप में लगाए गए हैं। वहीं ₹20.40 करोड़ की राशि 68 दिनों तक रिवाइज्ड FDTL नियमों का पालन न करने पर डेली पेनल्टी के तौर पर वसूली जाएगी।
इसके साथ ही DGCA ने इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों पर भी सख्त व्यक्तिगत कार्रवाई की है। एयरलाइन के CEO को ऑपरेशंस और क्राइसिस मैनेजमेंट में कमी के लिए ‘कॉशन’ दिया गया है, जबकि COO को विंटर शेड्यूल और FDTL नियमों के प्रभाव का सही आकलन न करने पर औपचारिक ‘वार्निंग’ जारी की गई है। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर) को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
DGCA ने साफ किया है कि केवल जुर्माना लगाना पर्याप्त नहीं है, इसलिए इंडिगो से ₹50 करोड़ की बैंक गारंटी मांगी गई है, जिसे ‘इंडिगो सिस्टमिक रिफॉर्म एश्योरेंस स्कीम (ISRAS)’ से जोड़ा गया है। यात्रियों को राहत देते हुए एयरलाइन ने CAR के तहत मुआवजा और रिफंड दिया है, वहीं कैंसल या तीन घंटे से अधिक लेट हुई फ्लाइट्स के यात्रियों को 12 महीने के लिए वैध ₹10,000 का वाउचर भी दिया गया है। DGCA ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियामक स्तर पर सुधार की जरूरत बताते हुए अपने विभाग के भीतर भी आंतरिक जांच शुरू करने की बात कही है।।
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