दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर: GRAP-IV की सख्त पाबंदियां लागू

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (18 January 2026): देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। शनिवार शाम को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से बढ़कर 428 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। हालात तेजी से बिगड़ते देख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है, ताकि प्रदूषण और ज्यादा खतरनाक स्तर तक न पहुंचे।

आंकड़ों के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 4 बजे AQI 400 के स्तर पर था, लेकिन शाम 8 बजे तक यह तेजी से बढ़कर 428 पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ, शांत हवाएं, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां इसके प्रमुख कारण हैं। इन हालात में प्रदूषक तत्व हवा में फंस जाते हैं और उनका फैलाव नहीं हो पाता, जिससे प्रदूषण अचानक बढ़ जाता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और IITM के पूर्वानुमानों में संकेत मिले हैं कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। ठंडी हवाओं, कम दृश्यता और बढ़ती धुंध ने दिल्ली-NCR में सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा दिया है। आमतौर पर GRAP-IV तब लागू होता है, जब AQI 450 से ऊपर ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंचता है, लेकिन CAQM ने हालात को देखते हुए इसे पहले ही सक्रिय कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को GRAP-III लागू किया गया था।

GRAP-IV के तहत सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली में BS-IV ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, हालांकि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को छूट दी गई है। LNG, CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल ट्रकों को संचालन की अनुमति होगी। वहीं दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS-III या उससे नीचे के डीजल कमर्शियल वाहनों का प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है।

निर्माण और ढुलाई से जुड़े प्रदूषण पर भी सख्ती की गई है। रेत, बजरी, पत्थर, ईंट, सीमेंट, रेडी-मिक्स कंक्रीट या मलबा ले जाने वाले वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा, ईंधन स्टेशनों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों को ही ईंधन दिया जाए।

इसके साथ ही, दिल्ली से बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। CAQM ने सभी संबंधित एजेंसियों को GRAP के स्टेज-I से लेकर स्टेज-IV तक के सभी उपायों को सख्ती से लागू करने और उनकी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे GRAP-IV के नागरिक चार्टर का पालन करें, अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें और प्रदूषण कम करने में प्रशासन का सहयोग करें।

आज रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों मे AQI 400 के पार देखने को मिला। आनंद विहार में 489,बवाना में 461, चांदनी में चौक 463, ITO में 446, वजीरपुर में 478 तथा लोधी रोड में 412 AQI दर्ज किया गया।।


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