अखलाक मॉब लिंचिंग केस: ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख तय

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (15/01/2026): बहुचर्चित अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में दाखिल ट्रांसफर एप्लीकेशन (टीए) पर गौतमबुद्ध नगर के जिला न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि इस दौरान आरोपी पक्ष की ओर से कोई ठोस बहस नहीं की गई। आरोपियों के अधिवक्ता ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तय कर दी।

अखलाक के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता यूसुफ सैफी का कहना है कि, ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि मुकदमे की सुनवाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) में जारी रहेगी या इसे किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं, 23 जनवरी को अखलाक पक्ष की ओर से गवाही दर्ज कराए जाने की भी संभावना है।

गौरतलब है कि 8 जनवरी को एफटीसी अदालत से मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कराने के लिए ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका छह आरोपियों—विनय, शिवम, सौरभ, संदीप, गौरव और हरिओम—की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित रूप से निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने का निर्देश दिया था। इसके तहत एफटीसी अदालत में धारा-321 सीआरपीसी के अंतर्गत केस वापस लेने का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद उस आवेदन को खारिज कर दिया था। अब 22 जनवरी को होने वाली सुनवाई में ट्रांसफर याचिका पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। इसके बाद यह तय होगा कि इस संवेदनशील और चर्चित मामले की सुनवाई किस अदालत में आगे बढ़ेगी। वहीं, 23 जनवरी को अखलाक परिवार की ओर से गवाही दर्ज होना मामले के लिए अहम माना जा रहा है।


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