GREATER NOIDA News (15/01/2026): सिरसा गांव में विवाहिता निक्की भाटी को जिंदा जलाकर हत्या किए जाने के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी सास दया की जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की प्रकृति को गंभीर बताते हुए स्पष्ट कहा कि ऐसे हालात में आरोपी को रिहा करना न्यायोचित नहीं होगा।
यह घटना 21 अगस्त 2025 की बताई जा रही है, जब सिरसा गांव में निक्की भाटी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी। मामले की जांच के बाद कासना कोतवाली पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए निक्की के पति विपिन भाटी, सास दया, जेठ रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर को आरोपी बनाया था। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में जेठ रोहित भाटी को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई, जबकि पति, सास और ससुर अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
पुलिस इस मामले में अपनी विवेचना पूरी कर अदालत में 500 पन्नों से अधिक की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से सास दया की जमानत के लिए सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मृतका निक्की भाटी पक्ष की ओर से अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ और संतोष बंसल ने जोरदार आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक सुनियोजित और क्रूर हत्या का मामला है, जिसमें आरोपी की भूमिका गंभीर है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
चार्जशीट में पुलिस ने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। जांच के अनुसार, आरोपी निक्की और उसकी बहन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने को लेकर नाराज थे। परिवार के विरोध के बावजूद जब निक्की ने वीडियो बनाना बंद नहीं किया, तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस का दावा है कि यह पूरी घटना आपराधिक साजिश के तहत अंजाम दी गई।
सत्र न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए यह मामला अत्यंत संगीन है। ऐसे अपराध में आरोपी को जमानत देना समाज और न्याय दोनों के हित में उचित नहीं होगा। इसी आधार पर सास दया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। फिलहाल निक्की हत्याकांड में पति विपिन भाटी, सास दया और ससुर सत्यवीर जेल में बंद हैं, जबकि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।
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