New Delhi News (31 दिसंबर, 2025): दिल्ली सरकार ने छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए ‘दिल्ली जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अदालतों पर बोझ कम करना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन विश्वास पहल से प्रेरित यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लागू जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम के अनुरूप है, जिसके तहत छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराधमुक्त किया गया। दिल्ली सरकार ने भी अपने कानूनों की समीक्षा कर यह पाया कि कई मामलों में आपराधिक सजा की बजाय नागरिक दंड अधिक व्यावहारिक और न्यायसंगत है।
रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक कानूनहीनता को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि दंड की अनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इसके तहत छोटे उल्लंघनों में आपराधिक मुकदमों की जगह प्रशासनिक जुर्माना और अपील की व्यवस्था होगी, जबकि गंभीर अपराध, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े मामलों में सख्त प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे।
विधेयक के दायरे में दिल्ली औद्योगिक विकास, दुकान एवं स्थापना, बेड एंड ब्रेकफास्ट, कृषि उपज विपणन, दिल्ली जल बोर्ड, व्यावसायिक महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा संस्थानों से जुड़े कई कानून शामिल किए गए हैं। इन कानूनों में छोटे अपराधों को नागरिक दंड में बदलने का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि जुर्माने की राशि में हर तीन साल में 10 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि होगी, ताकि समय के साथ दंड प्रभावी बना रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और मौजूदा संसाधनों से ही इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक को दिल्ली विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा।
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