क्या है अरावली की नई परिभाषा जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (31 December 2025): अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अरावली की नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, लेकिन अब पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए कोर्ट ने अपने उसी पूर्व फैसले पर रोक लगा दी है और केंद्र व दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और गुजरात राज्यों से जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार की परिभाषा के अनुसार, अरावली की वे श्रेणियां जो 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हैं, उनके पूरे क्षेत्र धरातल से लेकर चोटी तक और दोनों ओर की ढाल को संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि यदि दो ऐसी श्रेणियां 100 मीटर से अधिक ऊंची हों और उनके बीच की दूरी 500 मीटर या उससे कम हो, तो उनके बीच का पूरा क्षेत्र भी संरक्षित माना जाएगा।

हालांकि इस परिभाषा में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी श्रेणियों को संरक्षित क्षेत्र से बाहर रखा गया था। इसी बिंदु को लेकर पर्यावरणविदों ने गंभीर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि इससे अरावली के बड़े हिस्से में खनन और निर्माण गतिविधियों का रास्ता साफ हो सकता है, जिसका पर्यावरण पर दूरगामी और गंभीर असर पड़ेगा।

अब सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्यों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र से बाहर रखने और वहां खनन गतिविधियां जारी रखने से पर्यावरण को कितना और किस तरह का नुकसान हो सकता है। कोर्ट के इस कदम को अरावली के संरक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है।।


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