National News (29/12/2025): भारत में काम करने के तरीके को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हो गई है। नए लेबर कानून के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। अगर कंपनी इससे ज़्यादा काम करवाती है, तो उसे ओवरटाइम के तौर पर दोगुनी सैलरी देनी होगी। इससे कर्मचारियों के अधिकारों को मज़बूती मिलने की बात कही जा रही है।
इस कानून के तहत ऑफिस अब अलग-अलग वर्क शेड्यूल अपना सकते हैं। जैसे पहले 6 दिन 8-8 घंटे काम होता था, अब कर्मचारी चाहें तो 5 दिन में ही 48 घंटे पूरे कर सकते हैं। कुछ कंपनियों में इसे 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी जैसे मॉडल से भी जोड़ा जा रहा है, हालांकि यह पूरी तरह कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
नया नियम सीधे तौर पर 70 घंटे और 90 घंटे की वर्क कल्चर वाली बहस पर असर डालता है। हाल के समय में कई बड़े उद्योगपतियों के लंबे काम के घंटों वाले बयानों पर विवाद हुआ था। लेबर कानून साफ कहता है कि तय सीमा से ज़्यादा काम कराना गैरकानूनी है और इसके लिए अतिरिक्त भुगतान ज़रूरी होगा।
यह कानून अगर सही तरीके से लागू हुआ तो वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होगा और कर्मचारियों की सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं कुछ कंपनियां मानती हैं कि इससे उनकी लागत बढ़ेगी और प्रोजेक्ट डेडलाइन मैनेज करना मुश्किल हो सकता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह लेबर लॉ ज़मीनी स्तर पर सख्ती से लागू होगा या फिर बाकी कई कानूनों की तरह फाइलों में ही सीमित रह जाएगा। आने वाले समय में सरकार की निगरानी और कंपनियों की ईमानदारी तय करेगी कि 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी सिर्फ चर्चा रहेगी या हकीकत l
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