Delhi NCR के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, टोल प्लाज़ा को लेकर दिए खास निर्देश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (18 December 2025): दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को तीन जजों की बेंच ने अहम सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिल्ली-गुड़गांव रोड पर लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम का जिक्र करते हुए कहा कि जाम की वजह से लोग सामाजिक कार्यक्रमों तक में शामिल नहीं हो पाते। कोर्ट ने माना कि ट्रैफिक जाम और टोल प्लाज़ा पर लगने वाली लंबी कतारें प्रदूषण बढ़ाने का बड़ा कारण बन रही हैं।

दिल्ली के 9 टोल प्लाज़ा अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने MCD को निर्देश दिया है कि दिल्ली में मौजूद 9 टोल प्लाज़ा को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की संभावना पर विचार किया जाए। अदालत ने कहा कि टोल प्लाज़ा पर वाहनों की लंबी कतारों से ईंधन की खपत और उत्सर्जन दोनों बढ़ते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता और खराब होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह कदम जनहित में जरूरी बताया है।

एक हफ्ते में फैसला लेने का आदेश

अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि टोल प्लाज़ा को अस्थायी रूप से बंद करने के मामले में 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। साथ ही जो भी फैसला लिया जाए, उसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा हालात में प्रदूषण को कम करना प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।

‘इतने प्रदूषण में टोल से आय नहीं चाहिए’ – CJI

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने गंभीर प्रदूषण के बीच टोल से होने वाली आय अहम नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगले साल से 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक टोल वसूली पूरी तरह बंद करने की योजना पर विचार किया जाए। CJI ने कहा कि कोर्ट 31 जनवरी तक किसी भी तरह के टोल प्लाज़ा न लगाने की एक ठोस योजना पर सहमति बनाना चाहता है। इस मामले में नोटिस जारी किया गया, जिसे NHAI की ओर से वरिष्ठ वकील ने स्वीकार कर लिया।

टोल बूथ शिफ्ट करने और दूरी बढ़ाने का भी सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से यह भी कहा है कि दिल्ली में मौजूद MCD के 9 टोल वसूली बूथों को ऐसी जगहों पर शिफ्ट करने पर विचार किया जाए, जहां NHAI के कर्मचारी तैनात किए जा सकें। कोर्ट ने सुझाव दिया कि टोल से मिलने वाली आय का एक हिस्सा MCD को दिया जाए, ताकि अस्थायी नुकसान की भरपाई हो सके। साथ ही यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 5-10 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर के बाद टोल प्लाज़ा बनाए जाएं, जिससे ट्रैफिक डायवर्जन संभव हो और प्रदूषण कम किया जा सके।।


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