नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत, कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान से किया इनकार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (16 December 2025): नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। मंगलवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने स्पष्ट किया कि फिलहाल कोर्ट आरोपों की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है।

कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

कोर्ट ने न सिर्फ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया, बल्कि एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने से भी मना कर दिया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस आदेश को आरोपों की सच्चाई या वैधता पर फैसला नहीं माना जाए। इससे गांधी परिवार और अन्य आरोपियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

ईडी का पक्ष और आरोप

सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी थी कि कांग्रेस को दान देने वालों के साथ धोखाधड़ी की गई और कुछ दानदाताओं को राजनीतिक लाभ भी मिला। ईडी ने यह भी कहा कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL), जो नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक संस्था रही है, पर गांधी परिवार का प्रभाव था। ईडी ने इस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई की बात कही थी।

गांधी परिवार की ओर से जोरदार बचाव

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कोर्ट में कहा कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचना नहीं, बल्कि उसे बचाने का प्रयास किया था क्योंकि यह संस्था स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही है। वहीं सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के मामले को “आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित” बताया और कहा कि यह ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जिसमें किसी संपत्ति के लेन-देन का जिक्र तक नहीं है।

आगे की कार्रवाई पर नजर

गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत सात लोगों को आरोपी बनाया है और 15 अप्रैल को अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। इससे पहले 2 मई को कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था। अब कोर्ट के ताजा फैसले के बाद नेशनल हेराल्ड केस में कानूनी प्रक्रिया के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हैं।।


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