विद्युत विभाग में कर्मचारियों पर सख्ती: बिना लिखित अनुमति कार्यालय छोड़ने पर लगेगी रोक
टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (12 जनवरी 2025): विद्युत विभाग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई कार्य संहिता लागू करने की तैयारी में है। इस नए नियम के तहत अभियंता और कर्मचारी अब बिना लिखित अनुमति के अपने कार्यालय से अनुपस्थित नहीं हो सकेंगे। यह प्रस्ताव मेरठ मुख्यालय द्वारा तैयार कर लखनऊ मुख्यालय को भेजा गया है, जहां इसे अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
अब तक कई अभियंता और कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय छोड़ देते थे। इस स्थिति में उनकी अनुपस्थिति के कारण न तो उपभोक्ताओं को उनकी सेवाएं मिल पाती थीं, और न ही विभाग के उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी होती थी। इस अनियमितता का सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं की शिकायतों और विभागीय कार्यों पर पड़ता था, जिससे काम की गुणवत्ता और गति प्रभावित होती थी।
बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान में देरी की प्रमुख वजह कर्मचारियों का कार्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहना था। इस स्थिति ने उपभोक्ताओं को असुविधा और विभागीय कार्यों में बाधा उत्पन्न की। उच्चाधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की जवाबदेही और विभागीय अनुशासन सुनिश्चित करना है।
इस नई व्यवस्था से उम्मीद है कि अभियंता और कर्मचारी अपने कार्यालयों में अधिक समय बिताएंगे। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा और विभागीय कार्यों की दक्षता भी बढ़ेगी। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं की संतुष्टि के साथ-साथ विभागीय अनुशासन को भी मजबूती मिलेगी।
फिलहाल, यह प्रस्ताव लखनऊ मुख्यालय में विचाराधीन है। इसे मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के सभी विद्युत निगम कार्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। उच्चाधिकारियों ने विश्वास जताया है कि यह कदम विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारने के साथ-साथ उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा।
विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों की कार्यस्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित होगी और कार्यालय का संचालन अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी और विभागीय कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव आएगा।।
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