New Delhi News (10 December 2025): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने एक बड़ा कदम उठाया है। समिति ने शहर के सभी होटलों, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूरों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(ए) के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि अब केवल बिजली, गैस-आधारित या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले उपकरण ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। दिल्ली की खराब होती हवा और AQI के खतरनाक स्तर को देखते हुए यह कदम अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। यह फैसला राजधानी में उत्सर्जन स्रोतों को कम करने के तहत महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।
DPCC ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार निर्धारित मानकों से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। समिति के अनुसार, कोयला आधारित खाना पकाने का धुआं स्थानीय प्रदूषण में बड़ा योगदानकर्ता बन चुका है, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। तंदूरों में कोयले और लकड़ी के जलने से PM10 और PM2.5 जैसे खतरनाक कण हवा में घुलकर प्रदूषण को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस कारण से सांस संबंधी बीमारियों, एलर्जी और अस्थमा के मरीजों की संख्या में भी तेजी देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण रोकने के लिए घरेलू और वाणिज्यिक दोनों स्तरों पर ठोस कदम जरूरी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए DPCC ने यह निर्णायक कदम उठाया है।
DPCC का यह आदेश GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के पहले से लागू प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। GRAP के चरण-1 में ही तंदूरों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश शामिल है। इस आदेश के बाद सभी शहरी स्थानीय निकाय जैसे MCD, NDMC और अन्य एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करने का निर्देश दिया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी भोजनालय कोयले या लकड़ी का उपयोग न करे। संबंधित विभागों को आदेश स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से तत्काल भेजा गया है ताकि अमल में किसी तरह की देरी न हो। अधिकारियों का कहना है कि नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण टीमें भी तैनात की जा रही हैं।
इसी क्रम में DPCC ने शहर में उड़ती धूल को रोकने के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। समिति ने पाया कि सड़क किनारे रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट, टाइल्स और पत्थरों का खुले में भंडारण लगातार प्रदूषण का बड़ा स्रोत बना हुआ है। इस अनियंत्रित भंडारण, बिक्री और ढुलाई के कारण PM10 और PM2.5 स्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए DPCC ने विक्रेताओं को सड़क किनारे रखी गई सभी निर्माण सामग्री तुरंत हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश 21 नवंबर 2025 को जारी GRAP के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। नगर निगमों को कहा गया है कि निरीक्षण कर ऐसी सामग्री को जब्त किया जाए और संबंधित नियमों के तहत दंड लगाया जाए।
DPCC ने स्पष्ट किया है कि निर्माण सामग्री किसी भी हाल में सड़कों, फुटपाथों या सार्वजनिक स्थलों पर खुले में नहीं रखी जानी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि चाहे सामग्री सार्वजनिक भूमि पर रखी हो या निजी परिसर में बिना ढकाव के पड़ी हो, उसे तुरंत हटाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। निगमों से कहा गया है कि वे नियमित निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी विक्रेता द्वारा नियमों का उल्लंघन न किया जाए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली पहले ही गंभीर स्थिति में है और इस तरह के ठोस कदम ही शहर को राहत दे सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन आदेशों का ईमानदारी से पालन हुआ, तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता में अगले कुछ हफ्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। सरकार ने नागरिकों से भी सहयोग करने और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों का हिस्सा बनने की अपील की है।।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।