New Delhi News (09 December 2025): रोहिणी की एक सत्र अदालत ने चार साल की मासूम बच्ची से रेप के मामले में दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर तीखी टिप्पणी की है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इतने संवेदनशील और घिनौने अपराध में पुलिस का ढीला रवैया चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है। अदालत ने जांच अधिकारी की गैरहाज़िरी और रिपोर्ट न देने को बेहद गंभीर लापरवाही बताया।
एडिशनल सेशन जज अमित सहरावत ने बताया कि बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट नैचुरली काम नहीं कर रहे हैं। बेहद दर्दनाक स्थिति यह है कि मल–मूत्र त्याग के लिए बच्ची अभी भी पेट के साइड में लगाए गए सर्जिकल पाइप पर निर्भर है। कोर्ट ने कहा कि अपराध की क्रूरता ऐसी है कि उसके घावों को भरने में लगभग एक साल का समय लगेगा, वह भी बिना किसी गारंटी के कि वह पूरी तरह ठीक हो पाएगी।
अदालत ने कहा कि पहले से सूचना देने के बावजूद न तो जांच अधिकारी पेश हुए और न ही पुलिस की ओर से विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट (VIR) दाखिल की गई। यह रवैया न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि पीड़ित परिवार के दर्द और न्याय की प्रक्रिया को और कठिन बना देता है। अदालत ने साफ कहा कि पुलिस की लापरवाही के कारण पीड़ित पक्ष को परेशान नहीं होने दिया जा सकता।
IO और SHO के बर्ताव की निंदा करते हुए अदालत ने बिना VIR का इंतजार किए अंतरिम मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी। अदालत ने आदेश की प्रति संबंधित डीसीपी को भेजने के निर्देश दिए ताकि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाए जा सकें। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
बच्ची के पिता की दलील सुनने के बाद अदालत ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को निर्देश दिया कि पीड़िता को तुरंत 5 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया जाए। अदालत ने कहा कि सिर्फ चार साल की बच्ची जिस दर्द और मानसिक-शारीरिक पीड़ा से गुजर रही है, वह मानव कल्पना से परे है। ऐसे में अदालत का कर्तव्य है कि वह पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता देकर उनके दुखों को कुछ हद तक कम करे।।
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