30 नवंबर को MCD उपचुनाव के लिए 580 बूथों पर मतदान

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (27 November 2025): दिल्ली नगर निगम के 12 खाली वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले एमसीडी उपचुनाव की तैयारियां राज्य चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं। राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्लान लागू किया गया है। जिन 12 वार्डों में उपचुनाव होना है, उनमें मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, द्वारका-बी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। आयोग ने व्यवस्था को निर्धारित समय पर और बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान 30 नवंबर, रविवार को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर, बुधवार को की जाएगी। इन उपचुनावों के लिए मतदाता सूची फरवरी 2025 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की सूची के आधार पर तय की गई है। कुल 6,98,751 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें अकेले शालीमार बाग-बी वार्ड में सबसे अधिक 55 बूथ स्थापित किए जाएंगे। तीसरे जेंडर के 53 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 60 बताई गई है।

मतदाता आंकड़ों पर नज़र डालें तो 6.98 लाख से अधिक मतदाताओं में 3,74,988 पुरुष हैं, जबकि महिला मतदाता 3,23,710 हैं। दिलचस्प रूप से 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या (14,529) युवा प्रथम बार वोटरों (4,458) से कहीं अधिक है। युवा मतदाता कुल संख्या का मात्र 0.63 प्रतिशत हैं, जबकि वरिष्ठ मतदाता 2.07 प्रतिशत। तीन वार्ड ऐसे भी हैं जहां महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या का अंतर बेहद कम है, जिससे मुकाबला रोचक होने की संभावना है।

चुनाव आयोग ने मतदान से पहले मतदाता जागरूकता को अभियान मोड में चलाया है। हाल ही में लॉन्च किए गए थीम सॉन्ग “दिल्ली बोले—हर वोट है अनमोल” के जरिए आयोग मतदाताओं को लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी और पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए कई टीमें लगातार निगरानी पर हैं।

मतदान से 48 घंटे पहले मीडिया पर पाबंदी लागू होगी, ताकि मतदाता बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र निर्णय ले सकें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत 28 नवंबर शाम 5:30 बजे से 30 नवंबर शाम 5:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल, जनमत सर्वेक्षण या चुनावी सामग्री का प्रसारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव आयुक्त विजय देव ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन सख्त कार्रवाई का विषय होगा।

मतदाताओं की पहचान के लिए EPIC (वोटर ID) आवश्यक दस्तावेज है, लेकिन यदि कोई मतदाता EPIC प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो वे आयोग द्वारा तय 12 वैध विकल्पी फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर मतदान कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने और वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही मतदान की अनुमति मिलेगी। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से समय पर मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की अपील की है।।


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