सेना में धार्मिक कट्टरता पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी ने उठाए गंभीर सवाल
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (26 नवंबर 2025): विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल द्वारा सेना में कथित मिशनरी कट्टरता (Missionary Extremism) के खतरे पर उठाई गई चिंता ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बंसल ने अपने X पोस्ट में आरोप लगाया कि एक ईसाई अधिकारी द्वारा रेजीमेंट के पारंपरिक नियमों का पालन करने से केवल धार्मिक आधार पर इंकार करने का मामला जब सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा, तो पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि “गुरुद्वारा सबसे पंथनिरपेक्ष स्थानों में से एक है।”
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह कहते हुए कड़ा रुख अपनाया कि संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक परंपराओं की रक्षा करता है, लेकिन हर व्यक्तिगत भावना की नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईसाई धर्म में मंदिर प्रवेश (Temple Entry) या किसी सर्वधर्म स्थल में जाना वर्जित नहीं है। स्थानीय पादरी की सलाह को भी अधिकारी द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया।
विनोद बंसल ने इस प्रकरण को एक चिंताजनक संकेत बताते हुए कहा कि यदि धार्मिक कट्टरता इसी प्रकार सैन्य इकाइयों में हस्तक्षेप करने लगी तो “आज मना होगा गुरुद्वारा प्रवेश से, कल ‘भारत माता की जय’ से, और परसों युद्धक्षेत्र में हथियार उठाने से भी।” उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मिशनरी संस्थाओं द्वारा फैलाया गया मजहबी प्रभाव देश की एकजुट और अनुशासित सेना के लिए भविष्य में चुनौती बन सकता है।
इस पूरे मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य अनुशासन और धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं पर नई बहस को जन्म दे दिया है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय का रुख स्पष्ट रूप से राष्ट्र सर्वोपरि (Nation First) की अवधारणा को प्राथमिकता देता दिखाई देता है।
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