दिल्ली में सरकारी और निजी दफ्तरों के संचालन को लेकर बड़ी अपडेट, “वर्क फ्रॉम होम” व्यवस्था लागू
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (25 November 2025): दिल्ली में लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। वातावरण में PM2.5 और PM10 का स्तर तय मानकों से कई गुना ऊपर दर्ज होने के बाद यह कदम आवश्यक माना गया। सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत नई पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
सरकारी दफ्तरों में नया नियम लागू
दिल्ली सरकार ने GNCTD के सभी सरकारी दफ्तरों को निर्देश दिया है कि अधिकतम 50% कर्मचारी ही शारीरिक रूप से ऑफिस आएँगे। बाकी 50% कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि, जरूरी और आपातकालीन सेवाओं में बाधा न आए, इसके लिए विभागाध्यक्षों को जरूरत पड़ने पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को ऑफिस बुलाने की अनुमति दी गई है। इस कदम का उद्देश्य ऑफ़िस आवागमन से होने वाले वाहनों के उत्सर्जन को कम करना है।
निजी दफ्तरों पर भी लागू होंगे नियम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करने वाले सभी निजी कार्यालयों को भी आदेश दिया गया है कि वे 50% स्टाफ को ऑफिस बुलाने की सीमा का पालन करें। शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके अलावा निजी कंपनियों को स्टैगर्ड वर्किंग ऑवर्स लागू करने, वर्क-फ्रॉम-होम नियमों का कड़ाई से पालन करने और ऑफिस आवागमन से जुड़ी गाड़ियों की आवाजाही को न्यूनतम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद सड़क पर वाहनों की संख्या कम करके प्रदूषण घटाना है।
कुछ सेवाओं को मिलेगी छूट
सरकार ने स्पष्ट किया कि अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, फायर सर्विस, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, सैनिटेशन, डिपार्टमेंटल फील्ड स्टाफ, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और प्रदूषण नियंत्रण व निगरानी से जुड़े विभाग इन पाबंदियों से मुक्त रहेंगे। इन सेवाओं का संचालन सुचारू रखने के लिए इन विभागों में 100% स्टाफ की उपस्थिति की अनुमति होगी। GRAP के तहत प्रदूषण कम करने वाले अभियानों में लगी टीमें भी छूट की सूची में शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट और CAQM के निर्देशों के तहत कदम
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और CAQM की ओर से जारी दिशानिर्देशों के बाद लिया गया है। 17, 18 और 19 नवंबर की बैठकों के बाद आयोग ने GRAP के शेड्यूल में संशोधन किया था, जिसके आधार पर यह आदेश लागू किया गया है। आयोग ने सरकार को सलाह दी थी कि अत्यधिक खराब हवा की स्थिति में वाहनों और ऑफिस जनित प्रदूषण को तुरंत सीमित किया जाए, जिसके बाद 50% स्टाफ पॉलिसी लागू की गई।
आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
दिल्ली सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस के जिला उपायुक्तों और अन्य स्थानीय निकायों को आदेश दिया है कि वे इस निर्देश का सख्ती से पालन करवाएँ। साथ ही, सभी सरकारी विभागों और निजी ऑफिसों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इन नियमों का पूरी तरह पालन करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण अब प्राथमिकता है और जनता की सुरक्षा के लिए ये कदम जरूरी हैं।।

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