आवासीय समितियों में सब्सीक्वेंट मेंबर को भी मिल सकेगा मालिकाना हक | Greater Noida Authority
टेन न्यूज़ नेटवर्क
Greater Noida News (23/11/2025): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने शनिवार को एक और अहम निर्णय लेते हुए आवासीय समितियो में सब्सीक्वेंट मेंबर (काबिजदारों) के नाम रजिस्ट्री की अनुमति दे दी है, जिससे इन आवासीय समितियों (Residential Societies) में सब्सीक्वेंट मेंबरों को भी संपत्ति पर मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सीनियर सिटीजन सोसाइटी और एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड समेत कई ऐसी आवासीय समितियां हैं, जिनमें कंपलीषन न होने के कारण संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा। खरीदार पावर ऑफ अटॉर्नी पर इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। एक संपत्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर एक से अधिक बार बिक चुकी है, लेकिन रजिस्ट्री (Registry) न हो पाने के कारण उनको मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा और इसी वजह से अन्य संपत्तियों की तुलना में इनकी बाजार कीमत भी कम होती है। इन संपत्तियों के खरीदार परेशान हैं और प्राधिकरण से रजिस्ट्री के लिए गुहार लगा रहे हैं।
प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार की पहल पर आवासीय समिति विभाग की तरफ से बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, जिसे बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गईं हैं। मसलन, आवासीय समिति के पदाधिकारियों की तरफ से शपथ पत्र देना होगा कि वर्तमान में सब्सीक्वेंट मेंबर (Subsequent Member) का ही आवंटित भवन पर कब्जा है। साथ ही सभी सदस्यों के पक्ष में सबलीज डीड कराने के लिए अलग-अलग एनओसी जारी करना अनिवार्य होगा।
काबिजदारों को भी शपथ पत्र देना होगा कि किसी तरह की आपत्ति आने पर पूरी जिम्मेदारी काबिजदारों की होगी। 100 रुपये के स्टांप पेपर पर इंडेमनिटी बॉन्ड (Indemnity Bond) देना होगा कि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होने पर काबिजदार भुगतान करेगा और किसी तरह का वाद कोर्ट में दायर नहीं करेगा। आवासीय समिति की सूूची में मूल सदस्य के बाद अंतिम काबिजदार तक प्राधिकरण से तय ट्रांसफर चार्जेस का भुगतान अंतिम काबिजदार को देना होगा। इस नीति के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जाएगा, जो भवन आवासीय समिति की कार्यपूर्ति से पूर्व खरीदे गए हैं। सब्सीक्वेंट मेंबर्स को प्रति सदस्य के अनुसार ट्रांसफर शुल्क देना होगा। बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
निर्मित फ्लैटों की स्कीम जल्द, ऑक्शन से होगा आवंटन
ग्रेटर नोएडा में अपने आषियाने की चाहत जल्द पूरी हो सकती है। प्राधिकरण सेक्टर ओमीक्रॉन वन में स्थित बहुमंजिला आवासीय इमारतों के फ्लैटों की स्कीम जल्द लाने की तैयारी कर रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने शनिवार को इस स्कीम के ब्रोशर व नियम-शर्तों पर अप्रूवल दे दी है। इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। ई-ऑक्शन के जरिए आवंटन होगा।
बैठक की अध्यक्षता आईडीसी व प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक कुमार ने की, जिसमें अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार और सीईओ एनजी रवि कुमार भी मुख्य भूमिका रही।।
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