New Delhi News (14 November 2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि 1984 सिख दंगा पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने की नई नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह फैसला उन परिवारों के लिए लंबे समय से चली आ रही अपेक्षा और संघर्ष के बीच एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो वर्षों से आर्थिक पुनर्वास के इंतजार में थे। सरकार का कहना है कि यह कदम न्याय, संवेदनशीलता और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 18 वर्षों से यह प्रक्रिया विभिन्न कारणों से लंबित थी। कई बार प्रस्ताव बने, जांच हुई और फाइलें आगे-पीछे होती रहीं, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने इसे प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट निर्णय लिया ताकि एक भी पात्र परिवार को और प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि मानवीय दायित्व का निर्वहन है।
नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन आश्रितों की आयु अब 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जो शारीरिक या अन्य कारणों से सेवा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं हैं, उनके स्थान पर परिवार की अगली पीढ़ी पुत्र, पुत्री, बहू या दामाद को नियुक्ति के लिए नामित किया जा सकेगा। सरकार के अनुसार, यह बदलाव उन परिवारों की वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिनमें मूल आश्रित अब नियुक्ति लेने योग्य नहीं रहे।
नीति में आयु सीमा और शैक्षणिक पात्रता से जुड़ी शर्तों में भी आवश्यक छूट दी गई है, ताकि पात्र परिवारों को प्रक्रिया संबंधी बाधाओं का सामना न करना पड़े। साथ ही सत्यापन, शिकायत निवारण और विभागीय आवंटन के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र भी तैयार किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी प्रावधान दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होंगे।
सरकार का कहना है कि अब किसी भी पात्र परिवार को रोजगार के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। नई प्रणाली समयबद्ध नियुक्ति सुनिश्चित करेगी और प्रक्रिया को सरल, स्पष्ट और सुगम बनाया गया है। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी आवेदनों की जांच तेज़ी से और निष्पक्ष रूप से की जाए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह रोजगार केवल नौकरी नहीं है, बल्कि उन परिवारों की दशकों पुरानी पीड़ा को सम्मान देने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार उन सभी परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने उपेक्षा और दुख का सामना किया। यह फैसला न सिर्फ पुनर्वास बल्कि न्याय और संवेदना का संदेश भी देता है।।
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