सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (07 November 2025): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वकील की ओर से मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हस्तक्षेप की मांग की गई थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति में कार्यवाहक पीठ, जिसमें सीजेआई बी. आर. गवई शामिल थे, ने कहा कि फिलहाल अदालत ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़े केस की सुनवाई में व्यस्त है।

12 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े इस मामले को अब 12 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे प्रदूषण नियंत्रण के मौजूदा उपायों पर काम जारी रखें ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। कोर्ट ने कहा कि यह विषय अत्यंत संवेदनशील है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही आगे बढ़ा जाएगा।

याचिकाकर्ता ने जताई गंभीर चिंता

याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता “गंभीर” स्तर पर पहुंच चुकी है और कई इलाकों में प्रदूषण मापने वाले मॉनिटरिंग स्टेशन भी बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सांस लेना मुश्किल हो गया है और प्रशासनिक कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 12 नवंबर की सुनवाई में अब यह देखा जाएगा कि केंद्र और राज्यों से प्रदूषण पर क्या ताजा रिपोर्ट पेश की जाती है।।


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