सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: देश भर में स्कूलों और बस अड्डों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (07 November 2025): देशभर में बढ़ते स्ट्रे डॉग्स (आवारा कुत्तों) के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्देश दिया कि स्कूलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें डॉग शेल्टर होम में स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर इन कुत्तों की मौजूदगी लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।

स्वत: संज्ञान पर हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की थी। अदालत ने यह कदम 28 जुलाई को दिल्ली में रेबीज संक्रमण से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया, जिसमें आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं में वृद्धि की जानकारी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह एक “सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला” है, जिस पर तत्काल और ठोस कदम उठाना आवश्यक है।

शेल्टर होम में शिफ्ट करने के आदेश

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आवारा कुत्तों को सुरक्षित रूप से पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। वहां उनकी नियमित देखभाल, टीकाकरण और नसबंदी की व्यवस्था की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी भी संस्था या नागरिक क्षेत्र को कुत्तों के आतंक से मुक्त रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

विशेष पेट्रोलिंग टीम का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे सड़कों पर आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को पकड़ने के लिए एक संयुक्त पेट्रोलिंग टीम गठित करें। इन टीमों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शेल्टर होम में भेजे गए कुत्तों को पर्याप्त भोजन, दवा और सुरक्षा मिले। कोर्ट ने कहा कि यह केवल हटाने का नहीं, बल्कि मानवीय देखभाल का भी मामला है।

राज्यों से मांगी गई अनुपालन रिपोर्ट

अदालत ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई कि पहले दिए गए आदेशों के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब तक केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कोर्ट ने सभी शेष राज्यों को चेतावनी दी कि वे जल्द से जल्द अपने हलफनामे दाखिल करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगले चरण में वह इस मामले पर विस्तृत नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।।


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