जिम और स्विमिंग पूल में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य, नए दिशा-निर्देश जारी

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (6 दिसंबर 2025): उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम उठाया है। आयोग ने बीते महीने सरकार को पत्र लिखकर जिम, स्विमिंग पूल, योगा सेंटर और जुम्बा सेंटर जैसे स्थानों पर महिला प्रशिक्षकों की तैनाती को अनिवार्य करने की सिफारिश की थी। अब यह नियम गौतमबुद्ध नगर जिले में लागू किया गया है। इसके तहत ग्रेटर नोएडा और नोएडा के सभी स्विमिंग पूल और जिम में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।

गौतमबुद्ध नगर जिला खेल अधिकारी लक्ष्य राज त्यागी ने बताया कि जिले के सभी स्विमिंग पूल और जिम संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। इसके अलावा, इन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर सिस्टम की स्थापना भी अनिवार्य की गई है।

खेल अधिकारी ने बताया कि स्विमिंग पूल, जिम, स्कूल और कॉलेजों में चल रही विभिन्न अकादमियों में महिला प्रशिक्षकों की मौजूदगी अब अनिवार्य होगी। इसके साथ ही, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता भी लागू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इन उपायों से महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण तैयार किया जा सकेगा।

महिला आयोग के निर्देशों के तहत जारी इस आदेश का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना और उन्हें बिना किसी भय के फिटनेस और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करना है। यह कदम महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

अधिकारियों का मानना है कि इन नए दिशा-निर्देशों के माध्यम से महिलाओं को स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय माहौल मिलेगा, जहां वे अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य पर बेझिझक ध्यान केंद्रित कर सकें। इस पहल को महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। यह आदेश न केवल महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, बल्कि फिटनेस सेंटरों और अन्य संबंधित स्थानों पर बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक अहम प्रयास है।।

 


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