New Delhi News (16 October 2025): सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की सीमित बिक्री और जलाने की अनुमति दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की इजाज़त होगी, जबकि पारंपरिक प्रदूषणकारी पटाखों की बिक्री व उपयोग पर सख्त रोक जारी रहेगी।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेंट्रल रेंज) मधुर वर्मा ने निजी समाचार एजेंसी से बातचीत में बताया कि दिल्ली पुलिस पहले से ही अवैध पटाखों की बिक्री पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, “कल ही उत्तर जिला पुलिस ने करीब 1,100 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए और पांच एफआईआर दर्ज की गईं। इसी तरह सभी जिलों में अवैध बिक्री के खिलाफ छापेमारी और सख्त कार्रवाई जारी है।”
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस ने ग्रीन पटाखों की बिक्री को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। वर्मा ने बताया कि पुलिस उन इलाकों और दुकानों की पहचान कर रही है जहां पर ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही लाइसेंसिंग ब्रांच द्वारा अनुमति पत्र और एनओसी सुरक्षा व अग्निशमन मानकों के अनुसार जारी किए जाएंगे।
दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अनुमोदित दुकानों से ही ग्रीन पटाखे खरीदें और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाएं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रदूषण नियंत्रण और जनसुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके।।
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