चुनाव आयोग द्वारा एडवाइजरी जारी: मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मिलेगा ये विशेष मौका
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (16 October 2025): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निशुल्क प्रसारण और टेलीकास्ट समय आवंटित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस व्यवस्था के तहत सभी राजनीतिक दलों को डिजिटल टाइम वाउचर आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किए गए हैं, जिससे वे अपने प्रचार संदेशों का प्रसारण कर सकेंगे।
चुनाव आयोग के अनुसार, इन प्रसारणों की अवधि प्रत्याशी सूची के प्रकाशन की तारीख से लेकर मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक निर्धारित की जाएगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण का समय पूर्व निर्धारित ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए तय किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह कदम पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस योजना के तहत प्रत्येक राजनीतिक दल को राज्य के क्षेत्रीय नेटवर्क पर दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों माध्यमों पर 45 मिनट का निशुल्क आधार समय उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, पिछले विधानसभा चुनाव में दलों के प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय भी दिया गया है। सभी दलों को अपने भाषणों की स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग पहले से जमा करनी होगी, और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे प्रसार भारती के तकनीकी मानकों के अनुरूप हों।
आयोग ने यह भी बताया कि प्रसार भारती बिहार चुनाव के दौरान अधिकतम दो पैनल चर्चाओं या बहसों का आयोजन करेगा। इन कार्यक्रमों में प्रत्येक पात्र दल से एक प्रतिनिधि भाग ले सकेगा, जबकि चर्चा का संचालन एक अनुमोदित समन्वयक द्वारा किया जाएगा। आयोग का मानना है कि यह पहल मतदाताओं तक विभिन्न दलों के विचार और नीतियां निष्पक्ष रूप से पहुँचाने में सहायक सिद्ध होगी।।
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