गैर-फास्टैग वाहनों पर नया नियम: अब नकद टोल भुगतान पर देना होगा दोगुना शुल्क
टेन न्यूज नेटवर्क
National News (04 अक्टूबर 2025): भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और नकद लेनदेन को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 जारी किए हैं। ये नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे।
नए प्रावधानों के तहत, जो वाहन वैध और कार्यात्मक FASTag के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करेंगे, उनसे लागू उपयोगकर्ता शुल्क का दोगुना शुल्क वसूला जाएगा, यदि भुगतान नकद में किया जाता है। वहीं, अगर वाहन चालक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से टोल शुल्क का भुगतान करना चुनते हैं, तो उन्हें उस श्रेणी के वाहन के लिए लागू शुल्क का केवल 1.25 गुना भुगतान करना होगा।
उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन के लिए FASTag के माध्यम से सामान्य टोल शुल्क ₹100 है, तो नकद भुगतान की स्थिति में यह ₹200 हो जाएगा, जबकि UPI के जरिए भुगतान करने पर केवल ₹125 देना होगा।
सरकार का यह कदम टोल प्लाज़ा पर तेजी से लेनदेन, पारदर्शिता बढ़ाने और यातायात की सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस संशोधन से न केवल डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि टोल प्लाज़ा पर भीड़भाड़ में भी कमी आएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में संशोधन के रूप में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य तकनीक का अधिकतम उपयोग कर कुशल टोल संग्रह प्रणाली स्थापित करना है।
नए नियमों के लागू होने के बाद उम्मीद है कि देशभर में टोल प्लाज़ा पर डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रतिशत बढ़ेगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और टोल संचालन की पारदर्शिता एवं दक्षता में सुधार होगा।।
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