Noida Authority की सख्ती: 12 साल बाद भी निर्माण न करने वाले 10 भूखंड निरस्त

टेन न्यूज नेटवर्क

NOIDA News (04/10/2025): निर्धारित समय सीमा और कई अवसर देने के बावजूद आवासीय व ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर निर्माण कार्य न कराने वाले आवंटियों पर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने ऐसे करीब 10 भूखंडों की सूची जारी कर उन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया है। वहीं, जिन 9 भूखंडों पर आंशिक निर्माण हुआ है या निर्माणाधीन स्थिति में हैं, उनके आवंटियों को अंतिम छह महीने का समय देकर चेतावनी दी गई है कि तय अवधि में काम पूरा कर अधिभोग प्रमाण पत्र (Occupancy Certificate) लेना अनिवार्य होगा।

12 साल से खाली पड़े भूखंड निरस्त

नोएडा प्राधिकरण की वर्क सर्किल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में ऐसे 10 भूखंड हैं जिन पर पिछले 12 वर्षों से कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इन भूखंडों को अब निरस्त कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं: एम-40/66, एम-41/66, बीएस-149/70, एसके-31/112, डी-18/52, डी-19/52, सी-180/49, ई-98/22/50, डी-169/39/50, डी-166/14/50।

निर्माणाधीन भूखंडों को आखिरी मौका

वहीं, 9 भूखंड ऐसे पाए गए जिन पर आंशिक निर्माण हुआ है। इन्हें प्राधिकरण ने छह महीने का अंतिम अवसर दिया है। यदि आवंटी इस अवधि में निर्माण पूरा कर अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करते हैं तो इन भूखंडों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन भूखंडों में शामिल हैं: बीएच-26/70, जीटी-33/70, एसके-129/112, डी-169/17 सेक्टर-50, सी-78/52, बीआर-20/45, सी-40/14, 01/जीएच-3/105।

नियमों में मिली थी कई बार ढील

प्राधिकरण की 205वीं बोर्ड बैठक में यह तय किया गया था कि समय पर निर्माण पूरा न करने वाले आवंटियों को लीज डीड की शर्तों के तहत अधिकतम 10 साल का टाइम एक्सटेंशन दिया जाएगा। इसके लिए पहले साल 1% से लेकर 10वें साल तक अधिकतम 10% अतिरिक्त शुल्क चुकाना होता था। बावजूद इसके कई आवंटियों ने न तो निर्माण कराया और न ही अधिभोग प्रमाण पत्र लिया।

इसके बाद 208वीं बोर्ड बैठक में संशोधन कर आवंटियों को 31 मार्च 2023 तक अंतिम अवसर दिया गया। फिर भी कई भूखंड खाली रहे। यहां तक कि 214वीं बोर्ड बैठक में भी तीन महीने का अतिरिक्त एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन परिणाम नहीं निकला।

प्राधिकरण का कड़ा संदेश

अधिकारियों का कहना है कि अब प्राधिकरण किसी भी स्थिति में और समय नहीं देगा। खाली भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और निर्माणाधीन भूखंडों के लिए छह माह से अधिक का कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। नोएडा प्राधिकरण की इस कार्रवाई से साफ है कि शहर में लंबे समय से खाली पड़े प्लॉट्स पर अब सख्ती से नियम लागू होंगे। इससे एक ओर जहां फर्जी आवंटन और भूमि के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, वहीं गंभीर और जिम्मेदार आवंटी समय पर निर्माण कार्य पूरा करेंगे।


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