New Delhi News (03/10/2025): दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) को दिवंगत वकीलों के परिवारों की आर्थिक मदद के लिए ठोस नीति बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश दर्शन रानी नामक याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जिन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के बाद बीमा दावा खारिज किए जाने के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि किसी वकील की असामयिक मृत्यु के बाद उनके परिवार अक्सर आर्थिक संकट से जूझते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे हालात में परिवारों को घोर गरीबी में धकेलना अनुचित है और इस स्थिति से निपटने के लिए एक समुचित योजना बनाना बेहद ज़रूरी है।
याचिका में दर्शन रानी ने अपने बेटे की मौत के बाद मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (CMAWS) के तहत ₹10 लाख के बीमा दावे की मांग की थी। हालांकि, सरकार ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि उनकी मृत्यु योजना लागू होने से पहले हुई थी। अदालत ने इस आधार को बरकरार रखा और कहा कि योजना का लाभ केवल वकीलों के जीवनकाल के दौरान ही लागू होता है।
इसके बावजूद अदालत ने बीसीडी की सराहना की, जिसने दिवंगत वकील के परिवार को लगभग दो साल तक वित्तीय सहायता दी। अदालत ने माना कि बिना किसी नीति के, बीसीडी को आगे मदद देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि, इस पहल को अदालत ने सराहनीय और सहानुभूतिपूर्ण बताया।
पीठ ने याचिकाकर्ता को बीसीआई और बीसीडी से वित्तीय सहायता के लिए पुनः संपर्क करने की स्वतंत्रता दी और दोनों संस्थाओं से अपील की कि वे ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विचार करें। अदालत का यह फैसला भविष्य में दिवंगत वकीलों के परिवारों के लिए बेहतर सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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