केजरीवाल को आवास आवंटित करने को लेकर हाइकोर्ट में क्या बोली केंद्र सरकार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (25/09/2025): दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दस दिनों के भीतर दिल्ली में सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच के सामने यह भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रशासन की मनमर्जी से इस तरह का फैसला नहीं हो सकता। सुनवाई के दौरान मेहता ने यह भी टिप्पणी की कि “आम आदमी बंगले के लिए नहीं लड़ते।”

आवास आवंटन पर विवाद और कोर्ट की फटकार

इससे पहले 16 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आवास आवंटन में देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि सरकार तय नहीं कर पा रही है कि किसे आवास दिया जाए और किसे नहीं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के संपदा निदेशक को तलब किया था। वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि आम आदमी पार्टी ने 35, लोधी इस्टेट स्थित टाइप-8 बंगले का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह आवास 24 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आवंटित कर दिया गया।

सरकारी आवास आवंटन का नियम

सुनवाई में आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक किसी मान्यता प्राप्त दल के मुखिया को सरकारी आवास आवंटित करने का प्रावधान है। अगर उनके पास पहले से कोई अन्य आवास उपलब्ध नहीं है तो यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है कि उन्हें दिल्ली में आवास मुहैया कराया जाए। मेहरा ने कहा कि केजरीवाल इस प्रावधान की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

आम आदमी पार्टी की याचिका

आम आदमी पार्टी की याचिका में स्पष्ट कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उन्हें दिल्ली में सरकारी आवास की आवश्यकता है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि 4 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने सरकारी आवास खाली कर दिया था। इसके बाद पार्टी ने 20 सितंबर 2024 को प्रशासन को पत्र लिखकर नया आवास उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

पहले भी दफ्तर आवंटन का आदेश

याचिका में यह भी कहा गया कि इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को एक दफ्तर आवंटित करने का आदेश दिया था। अब जब मामला आवास से जुड़ा है तो इसमें भी समान नियम लागू होना चाहिए। पार्टी ने तर्क दिया कि यदि मान्यता प्राप्त दल के प्रमुख को आवास नहीं दिया जाता तो यह राजनीतिक भेदभाव के समान होगा। हाईकोर्ट की सख्ती और लगातार दबाव के बाद केंद्र सरकार ने अंततः आश्वासन दिया है कि अरविंद केजरीवाल को दस दिनों के भीतर आवास मिल जाएगा।।


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