National News (16 September 2025): केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत अब UPS उपभोक्ताओं को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का विकल्प मिलेगा।
नए नियमों के अनुसार, पूर्ण सुनिश्चित भुगतान तभी उपलब्ध होगा जब कोई कर्मचारी 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करता है। हालांकि, 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान दिया जाएगा। इसकी गणना अर्हक सेवा के वर्षों को 25 से भाग देकर तय की जाएगी। यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से ही देय होगा।
इसके साथ ही, अन्य लाभ जैसे— अंतिम आहरण का 60 प्रतिशत, प्रत्येक छमाही सेवा अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां हिस्सा एकमुश्त लाभ के रूप में, सेवानिवृत्ति उपदान, अवकाश नकदीकरण, तथा सीजीईजीआईएस (CGEGIS) लाभ— भी सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध रहेंगे।
नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई अभिदाता VRS लेने के बाद लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले निधन हो जाता है, तो उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को पारिवारिक भुगतान मृत्यु की तिथि से ही दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों को लचीलापन प्रदान करेगा और UPS के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा को और मजबूत करेगा।
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