Breaking News: सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुनाया बड़ा फैसला
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (15/09/2025): सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूरे कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अधिनियम पर संपूर्ण रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ विवादित धाराओं पर अंतरिम रोक लगाई गई है। अदालत ने साफ किया कि भूमि वक्फ की है अथवा नहीं, इसका निर्णय अब कलेक्टर नहीं कर पाएंगे।
आस्था और सदस्यता से जुड़े प्रावधानों पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसमें किसी व्यक्ति को वक्फ को भूमि दान करने से पहले लगातार पांच वर्ष तक मुस्लिम बने रहने की अनिवार्यता थी। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। वहीं, वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को मुस्लिम ही बने रहने का प्रावधान बरकरार रहेगा।
गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमित भागीदारी
अदालत ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर वक्फ से जुड़े निकायों में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जा सकेगा। हालांकि, इसकी संख्या सीमित होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, केंद्रीय परिषद में अधिकतम 4 और राज्य परिषद में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही रहेंगे। वहीं, वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्यों की अनुमति होगी। अदालत ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।।
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